Petrol Diesel GST News : केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो इनकी कीमतों में लगभग 20 रुपये तक की कमी आ सकती है। जीएसटी के तहत कर की दरें राज्य सरकारों के साथ मिलकर तय की जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में इस प्रस्ताव को रखा।
अगर पेट्रोलियम उत्पादों पर अधिकतम 28% जीएसटी दर लगाई जाती है, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये से घटकर 75.01 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये से घटकर 74.79 रुपये प्रति लीटर हो सकती है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सरकारों के राजस्व पर असर पड़ सकता है।
वर्तमान में दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल पर 35.29 रुपये और डीजल पर 28.62 रुपये का कर लगता है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी और वैट शामिल हैं। जीएसटी लागू होने पर, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एकरूपता आ सकती है।
हालांकि, यह एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य दोनों कर लगाते हैं, जिससे सरकार को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है। जीएसटी में शामिल होने के बाद, इन करों की संरचना बदल जाएगी और इससे राज्यों की राजस्व हानि हो सकती है, जिसे लेकर राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक होगी।
पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाने के लिए जीएसटी परिषद की मंजूरी जरूरी होगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो इसका असर व्यापक हो सकता है और यह ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है।